सुप्रीम कोर्ट ने असम हिरासत केंद्रों में विदेशियों की रिहाई पर विचार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जिन विदेशियों को उनके मूल देश में नहीं भेजा जा सकता है, उन्हें हमेशा के लिए असम के हिरासत केंद्रों में नहीं रखा जाना चाहिए। Read More
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